अगर आप निवेश के जरिए अपने या अपनों के लिए बडी दौलत तैयार करते हैं तो इससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी और आपका परिवार वित्तीय चिंता से फ्री होगा.
80C के तहत, आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपये पर कटौती का दावा किया जा सकता है. 80C के तहत इन्वेस्टमेंट की कुछ संभावनाएं शर्तों के साथ आती हैं.
Section 80C- अगर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वित्त वर्ष खत्म होने से पहले निवेश (Investment) करना होगा.